मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को 20 वस्तुएं ले जाना
वर्जित है।
- विस्फोटक पदार्थ, जिनसे विस्फोट अथवा आग,
अथवा दोनों का खतरा हो
- दाब के अधीन संपीड़ित, द्रवीकृत अथवा विलेय गैसें
- पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील तरल पदार्थ
- ज्वलनशील ठोस पदार्थ
- ऑक्सीकारक पदार्थ
- विषैले (टॉक्सिक) पदार्थ
- अम्ल एवं अन्य संक्षारक पदार्थ
- रेडियोधर्मी पदार्थ
- सूखा रक्त
- 80 सेमी * 50 सेमी * 30 सेमी आकार तथा 25 किलोग्राम भार से अधिक न होने वाले
निजी सामान वाले छोटे बैग के अतिरिक्त कोई अन्य सामान नहीं
- शव
- मृत पशुओं के अवशेष
- हड्डियां, विरंजित (ब्लीच्ड) एवं स्वच्छ हड्डियों को छोड़कर
- किसी भी प्रकार की खाद
- चिथड़े (रैग्स), तेलयुक्त चिथड़ों सहित
- कोई भी सड़ा हुआ पशु अथवा वनस्पति पदार्थ
- मानव अस्थि-भस्म (अस्थियों की राख)
- मानव कंकाल
- मानव शरीर के अंग
- समय-समय पर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा खतरनाक अथवा आपत्तिजनक सामग्री घोषित की गई कोई अन्य वस्तु